Indian Railway Rules: ट्रेन छूट गई है तो क्या उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में कर सकते हैं सफर? जानें रेलवे का नियम

Indian Railway Rules : रेलवे के द्वारा यात्रियों के सहूलियत के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। कई बार ऐसा होता है ट्रैफिक के कारण स्टेशन पहुंचने में लेट हो जाता है और ट्रेन मिस हो जाती है। क्या ट्रेन मिस होने के बाद उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं? तो आईए जानते हैं क्या है रेलवे का नियम…
क्या उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन से कर सकते हैं सफर?(Indian Railway Rules)
अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है और आपका टिकट जनरल केटेगरी का है तो आप किसी दूसरी ट्रेन में भी उस टिकट पर सफर कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा की टिकट की वैलिडिटी खत्म नहीं हुई हो क्योंकि आमतौर पर जनरल ट्रेन टिकट 3 घंटे या पहले उपलब्ध ट्रेन तक ही मान्य होता है।
अगर आपका टिकट दूसरी कैटेगरी का है तो आप इस नियम के अनुसार दूसरी ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको दूसरा टिकट लेना होगा। प्रीमियम ट्रेनों में यह नियम लागू नहीं होता है।
सुपरफास्ट, एक्सप्रेस ट्रेन में इस नियम को लागू नहीं किया गया है। अगर सुपर फास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन छूट जाती है तो आप पहले वाली टिकट से दूसरे ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं आपको अलग से टिकट बुक करवाना होगा।
अगर आप पुराने टिकट से उस ट्रेन में यात्रा करने की कोशिश करेंगे तो TTE के द्वारा आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर ट्रेन छूट जाती है तो नियमों के तहत आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा।
ट्रेन में सफर के दौरान आपको रेलवे के नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। आपको बता दे की रेलवे के नियमों का ध्यान नहीं रखने पर कई बराबरी जुर्माना देना पड़ता है और कई कंडीशन में तो जेल की सजा भी हो जाती है।


























