आकउंट होल्डर की हो गई है मौत और कोई नॉमिनी नहीं है, तो कैसे निकलेगा पैसा, जानें नियम

Claim After Death : जब कोई व्यक्ति अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है तो वह अपना नॉमिनी जरूर रखता है। नॉमिनी होते हुए जब अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो पैसा निकालना आसान होता है। ऐसे मामलों में बैंक में आवेदन देना होता है। अकाउंट होल्डर की मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र और केवाईसी दस्तावेज जमा करना पड़ता है जिसके बाद क्लेम का पैसा आसानी से मिल जाता है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैंक होल्डर नॉमिनी नहीं रखता। ऐसे में परेशानियां बढ़ने लगती है। नॉमिनी नहीं होने पर बैंक सीधे पैसा नहीं देता और क्लेम के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो आईए जानते हैं ऐसे मामले में पैसा कैसे मिलता है…
क्लेम के लिए इन डॉक्यूमेंट की पड़ती है जरूरत
खाते या लॉकर की रकम पर दावा करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। अगर रकम 15 लाख रुपए तक है तो आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र केवाईसी डॉक्यूमेंट और स्टांप पेपर पर बनाया हुआ जमानत बांड देना होगा इसके साथ ही कानूनी वारिस प्रमाण पत्र भी देना होगा तभी आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
अगर राशि 15 लाख रुपए से अधिक है तो नियम थोड़ा सख्त हो जाता है। ऐसे में आपको कहीं एक्स्ट्रा दस्तावेज देने पड़ते हैं। इसके बाद ही बैंक क्लेम प्रोसेस पूरा माना जाएगा और पैसा मिलेगा।
नॉमिनी नहीं होने पर हो सकता है मतभेद
कई बार ऐसा होता है हम नॉमिनी का नाम नहीं देते ऐसे में परेशानियां बढ़ जाती है। बैंक को लगता है कि परिवार के कई लोगों में क्लेम को लेकर मतभेद हो सकता है ऐसे में मामला काफी पेचीदा हो सकता है। इस कंडीशन में आपको कई अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं।
अगर बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम ऐड नहीं है और अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो ऐसे में पैसे निकालने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, वसीयत का प्रोबेट, प्रशासन पत्र या कोर्ट का आदेश देना होगा। इन डॉक्यूमेंट को देने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि अलग-अलग बैंकों के लिए अलग-अलग नियम होते हैं।

















































