MP News: मप्र में 10 फरवरी से 7 मार्च तक रहेगी धारा 144, जानिए वजह

MP News: मध्य प्रदेश राज्य में प्रशासन ने 10 फरवरी से 7 मार्च तक धारा 144 लगाने का फैसला लिया है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा 10 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित की जा रही हायर सेकेंडरी बोर्ड एवं हाई स्कूल की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने हेतु यह फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई जाएगी। मंदसौर की कलेक्टर अदिति गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
भ्रामक जानकारी फैलाने पर संबंधित व्यक्ति पर होगी एफआईआर दर्ज
मध्य प्रदेश राज्य में बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। ऐसे लोग जो बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने या शिक्षा की गोपनीयता भंग करने का प्रयास करेंगे उन पर प्रशासन परीक्षा अधिनियम 1937 सहित अन्य अधिनियमों के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेगा। बोर्ड की परीक्षा के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में लाउडस्पीकर और डीजे सहित ध्वनि प्रदूषण वाले यंत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर के एरिए में अनाधिकृत व्यक्तियों पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले से परीक्षा खत्म होने तक प्रतिबंध रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो कानूनों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, उन पर प्रशासन द्वारा परीक्षा अधिनियम 1937 और भारतीय न्याय संहिता के आर्टिकल 223 के तहत कार्रवाई करेगा।


























