मध्यप्रदेश

मप्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बरसेगा पैसा, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें पूरी खबर

Big Update For Anganwadi Workers: मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशखबरी दी गई है। दरअसल 2019 से 2023 के बीच कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में कटौती हुआ था जिसका मामला हाई कोर्ट पहुंच गया था।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिली बड़ी जीत

इस मामले में गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जीत मिली। हाई कोर्ट के द्वारा सरकार के द्वारा मानदेय में की गई कटौती को गलत माना गया है और तुरंत मानदेय देने का फैसला भी सुनाया गया है। महिलाओं के द्वारा लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही थी और अंत में उन्हें जीत भी मिली है।

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा मानदेय में की गई कटौती को गलत माना गया है और कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि 2019 से 2023 तक जितना भी मानदेय बाकी है उसमें 6% इंटरेस्ट के साथ पूरा मानदेय चुकाएं। हाई कोर्ट ने 120 दिन का समय दिया है।

हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई के दौरान एक और फैसला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में लिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में रखा जाए। उनका रिटायरमेंट खाली हाथ नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें भी ग्रेच्युटी दिया जाए। हाई कोर्ट के इन दोनों फैसले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जीत मिली है।

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