मध्यप्रदेश

LPG gas cylinder new rule: 3 महीने बाद बंद हो जाएगा गैस सिलेंडर, मप्र में नया आदेश जारी

LPG gas cylinder new rule: मध्य प्रदेश में गैस की कमी को देखते हुए सभी जिलों में अब पीएनजी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया है। जिन जगहों पर पीएनजी पाइपलाइन बिछ चुकी है वहां के व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 3 महीने के अंदर हर हाल में पीएनजी कनेक्शन लेना होगा।

अगर वह पीएनजी कनेक्शन नहीं लेते हैं तो उन्हें कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। वहीं जिन जगहों पर पाइपलाइन नहीं भेजी है वहां आने वाले तीन से चार महीना में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद उन क्षेत्रों में सिलेंडर की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

सभी उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वह गैस एजेंसी से संपर्क करके जल्द से जल्द पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करें। बैठक में मैरिज गार्डन संचालकों ने कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाने और इसकी लागत को लेकर भी सवाल उठाया है हालांकि सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीएनजी कनेक्शन आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा।

आसानी से मिल रहा है 5 किलो वाला सिलेंडर

वहीं दूसरी तरफ 5 किलो वाला गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराया जा रहा है। सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर कोई भी 5 किलो वाला गैस सिलेंडर आसानी से ले सकता है। सरकार के द्वारा 5 किलो वाले गैस सिलेंडर को लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है और सबसे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैस सिलेंडर की कमी नहीं होनी चाहिए।

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