भोपाल में अब एक घर में दो गैस कनेक्शन रखना गैर-कानूनी! PNG आने पर बंद होगी एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग; जानें नए नियम

मध्य प्रदेश में पिछले तीन-चार महीनों से घरेलू गैस सिलिंडरों की कमी बनी हुई है। राजधानी भोपाल में भी लोग एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग और आपूर्ति को लेकर परेशान हैं। इस संकट से निपटने के लिए खाद्य विभाग अब पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) को बढ़ावा दे रहा है। जिन क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां चरणबद्ध तरीके से एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति बंद करने की योजना तैयार कर ली गई है।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार, भोपाल में थिंक गैस कंपनी द्वारा मिसरोद से लेकर होशंगाबाद रोड के दोनों ओर कई कालोनियों में पीएनजी नेटवर्क बिछाया जा चुका है। बावड़ियाकलां, सलैया, अयोध्या बायपास, अवधपुरी और साकेत नगर के अधिकांश घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि चार इमली और 74 बंगला जैसे वीआईपी इलाकों में भी काम तेजी से चल रहा है।
अधिकारियों के मुताबिक, शहर की 172 कालोनियों के सामने गैस लाइन बिछाई जा चुकी है और करीब 43 हजार कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कई अन्य क्षेत्रों से भी लोग पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार, जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछेगी, वहां 90 दिन के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर एलपीजी कनेक्शन बंद किया जा सकता है।
बता दें कि अमेरिका-ईरान तनाव के बाद उत्पन्न ईंधन संकट के चलते प्रदेश में गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। भोपाल में रोजाना 12 से 14 हजार सिलिंडरों की मांग के मुकाबले केवल नौ से 10 हजार सिलिंडरों की आपूर्ति हो रही है। इसी कारण अब सरकार पीएनजी नेटवर्क विस्तार को प्राथमिकता दे रही है, ताकि लोगों को गैस की उपलब्धता के लिए परेशान न होना पड़े।
पीएनजी विस्तार के लिए सरकार के नए नियम
सोसायटी या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को पाइपलाइन कार्य की मंजूरी तीन दिन में देनी होगी।
छोटे नेटवर्क को 10 दिन और बड़े प्रोजेक्ट को 60 दिन में स्वीकृति देना अनिवार्य।
समय पर जवाब नहीं मिलने पर डीम्ड क्लियरेंस लागू होगी।
निजी जमीन पर पाइपलाइन के लिए तय फार्मूले से मुआवजा मिलेगा।
पीएनजी कनेक्शन होने पर नया एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलेगा और पुराने सिलिंडर की रीफिलिंग भी बंद हो सकती है।
इससे भविष्य में गैस संकट और सिलिंडर बुकिंग की परेशानी से राहत मिलेगी।
प्रदेश में हर दिन सिलिंडरों की आपूर्ति
जिला – सिलिंडर आपूर्ति प्रतिदिन
भोपाल – 15,000
इंदौर – 25,000
जबलपुर – 25,000
सागर – 8,000
अन्य जिलों में – 2,000
पीएनजी आपूर्ति के चार नए नियम
अब एक घर में पीएनजी और एलपीजी सिलिंडर दोनों कनेक्शन रखना गैर-कानूनी होगा।
जिनके पास पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है, वे अब अपने एलपीजी सिलिंडर की बुकिंग नहीं करवा सकेंगे।
जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन विभाग को तुरंत सरेंडर करना होगा।
पीएनजी वाले उपभोक्ता अब नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
इनका कहना है
ऐसी कालोनियां जहां पर पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां पर तेजी से पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पहले चरण में केराल केनसिप, सौम्या पार्कलैंड, सागर लेक व्यू होम्स और आकृति ग्रीन जैसी चार बड़ी कालोनियों को चिह्नित किया गया है। यहां 100 प्रतिशत पीएनजी कनेक्शन देने के बाद अगली कालोनियों को सूची में शामिल किया जाएगा।
चंद्रभान सिंह जादौन, जिला आपूर्ति नियंत्रक







































