MP News: मध्य प्रदेश में बंद होगी 899 बसें, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

MP News: मध्य प्रदेश में 15 साल पुरानी 889 बसों को अब बंद कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए आदेश पर राज्य सरकार ने भी अपना मुहर लगा दिया है। अब 15 साल पुरानी बसों का संचालन राज्य में नहीं किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने गुुरुवार को राज्य सरकार के 14 नवंबर 2025 को जारी आदेश को पूरी तरह वैध करार दिया है। 14 नवंबर को आदेश जारी किया गया था जिसमें 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल बसों के संचालक पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था।
जस्टिस विशाल मिश्रा के सिंगल बेंच ने सरकार के इस फैसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जनता के हित में फैसला लेने का अधिकार सरकार के पास है। 15 साल पुरानी बसें अब राज्य में नहीं चलेंगी।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता के हित में सरकार फैसला ले सकती है और पुरानी वस्तुओं के चलने से लोगों के सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। अब राज्य में 15 साल पुरानी कमर्शियल बसों का संचालन नहीं किया जाएगा।
सरकार के इस आदेश पर बस ऑपरेटरों ने मोर्चा खोल लिया। उन्होंने अपनी बसों को फिट बताया। कहा, उनके पास परमिट भी है। तब परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में 15 साल की मियाद पूरी कर चुकी 899 बसों की सूची बनाई। परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि हाई कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।

















































