मध्यप्रदेश

MP News: 14 दिन में नहीं लिया एक्शन तो पुलिस पर होगी कारवाई, मप्र में नया सर्कुलर जारी

MP News: मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक नया आदेश जारी हुआ है। राज्य में अब पुलिस जांच का बहाना बनाकर किसी भी केस को लंबे समय तक लटका कर नहीं रख पाएगी। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा ने भोपाल इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित सभी जिलों के एसपी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश संज्ञान में लाया है। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी मामले को लंबे समय तक आप लंबित नहीं रख सकते।

यदि किसी मामले में प्रारंभिक जांच की जरूरत है तो 14 दिन के अंदर आपको जांच की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी की 14 दिन के अंदर पुलिस को तय करना होगा कि FIR दर्ज करना है या नहीं।

अगर इस आदेश का पालन नहीं होता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अब आप किसी भी मामले को लंबे समय तक लटका कर नहीं रख सकते हैं। आपको 14 दिन के अंदर मामले का निपटान हर हाल में करना होगा।

DCP रैंक के अवसर से भी लेनी होगी अनुमति

जारी किए गए नए सर्कुलर में बताया गया है कि थाना प्रभारी केवल उन्हीं मामलों की जांच प्रभारी कर सकते हैं जिसमें सजा 3 साल से 7 साल के बीच निर्धारित हो और इसके लिए उन्हें DCP से अनुमति लेनी होगी। अगर 30 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो थाना प्रभारी पर कठोर करवाई होगी।

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