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New driving licence rule: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया बदली, ये नया नियम हुआ लागू, देखें

New driving licence rule: ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करने वालों की परेशानियां अब काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं और किसी अन्य का जान जोखिम में डालते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसके लिए नया गाइडलाइन जारी किया गया है।

नए नियमों के अनुसार व्हीकल ओनर्स की चालान हिस्ट्री रिपोर्ट के आधार पर ही ड्राइविंग लाइसेंस अब रिन्यू होगा। तीन बार से अधिक अगर आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हुई है तो आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। गाड़ियों के बीमा को लेकर भी सख़्ती दिखाई गई है। अब थर्ड पार्टी बीमा के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चलाया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश सहित भारत के सभी राज्यों में केंद्र सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार 15 साल पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नवीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण करते समय व्हीकल ओनर्स की चालान हिस्ट्री रिपोर्ट भी देखी जाएगी और देखी जाएगी कि राज्य इसका पालन कर रहा है कि नहीं।

अब आप थर्ड पार्टी बीमा के बिना गाड़ी नहीं चला पाएंगे। दो पहिया और चार पहिया गाड़ियों को शोरूम से खरीदने के 3 साल बाद व्हीकल ओनर्स को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होगा। दुर्घटना की स्थिति में थर्ड पार्टी बीमा ही घायल या मृतक को अदालत के द्वारा निर्धारित मुआवजा दिलाने में सहायक साबित होगा।

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