Ratlam News: रतलाम शहर में नाबालिग को घर बुलाकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कारावास, पॉक्सो एक्ट के तहत हुई सजा

Ratlam News: रतलाम शहर में नाबालिग को घर बुलाकर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। दुष्कर्म से किशोरी गर्भवती हो गई थी। फैसला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार शर्मा ने दिया है। प्रभारी सहायक निदेशक व अभियोजन अधिकारी योगेश कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़िता ने 2 नवंबर 2022 को औद्योगिक क्षेत्र थाने में रिपोर्ट करवाई।
इसमें बताया कि मैं अजीम उर्फ राजू (25) पिता राजा मंसूरी निवासी प्रौढ़ शिक्षा गारंटी स्कूल के पीछे डीजल शेड को 9 महीने से जानती थी। मेरे घर के सभी सदस्य मजदूरी करने रोज बाहर जाते हैं। 28 फरवरी 2022 को मैं घर पर अकेली थी। उस दिन सुबह 10 बजे अजीम मेरे घर आया व बोला कि मेरी मम्मी तुम्हें मेरे घर बुला रही है। मैं उसके घर गई तो उसकी मम्मी नहीं थी। वह बोला कि अभी दुकान गई है आती होगी। फिर वह बोला कि मैं तुम्हे पसंद करता हूं और मुझे दूसरे कमरे में ले गया। वहां उसने मेरे साथ मेरी मर्जी के बिना गलत काम किया फिर धमकाया कि यह बात किसी को बताई तो तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। सब जगह तुम्हारी बदनामी कर दूंगा।
अजीम उसके भाई को भी मुझे बुलाने के लिए भेजता था। उसने मुझे 23 बार घर पर बुलाया था। वह मुझे अजीम के पास छोड़कर दरवाजा बाहर से बंद कर देता था। अजीम ने मेरे साथ कई बार उसके घर पर डरा-धमकाकर मेरी इच्छा के खिलाफ गलत काम (दुष्कर्म) किया। मेरा पेट निकलने पर मेरी बड़ी बहन ने अस्पताल में मेरी जांच करवाई तो पता चला कि मैं गर्भवती हूं। फिर मैंने पूरी बात अपनी मां और पापा को बताई।
डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने अजीम को पीड़िता के बच्चे का पिता मानते हुए दुष्कर्म का दोषी पाया है। उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा और 6 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक ने गौतम परमार की।















